
हाथरस 07 जनवरी । खाद्य तथा रसद विभाग के आयुक्त द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अंतर्गत माह जनवरी 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण 08 जनवरी से 28 जनवरी 2026 के मध्य कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में जनपद हाथरस में समस्त पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट कुल पांच किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा। इसमें 02 किलोग्राम गेहूं, 01 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल तथा 02 किलोग्राम बाजरा शामिल है। निर्देशों के अनुसार चावल एवं बाजरा को मिलाकर वितरण स्केल 03 किलोग्राम प्रति यूनिट रखा गया है। वहीं, जनपद के समस्त अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा, जिसमें 14 किलोग्राम गेहूं, 11 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल तथा 10 किलोग्राम बाजरा शामिल है। चावल एवं बाजरा को मिलाकर वितरण स्केल 21 किलोग्राम प्रति कार्ड निर्धारित किया गया है।
जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुवराज यादव ने जनपद के सभी पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय कार्डधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों के भीतर अपनी आवंटित खाद्यान्न सामग्री प्राप्त कर लें। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर पाने वाले कार्डधारकों के लिए 28 जनवरी 2026 को मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण किया जाएगा। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपनी दुकान में उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। किसी भी प्रकार की असुविधा या शिकायत की स्थिति में संबंधित तहसील आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।




















