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नई दिल्ली 22 दिसंबर । दिल्ली में सेकेंड-हैंड वाहनों की खरीद-फरोख्त को लेकर सरकार ने नियमों को और अधिक सख्त कर दिया है। नए निर्देशों के अनुसार अब इस्तेमाल किए गए वाहनों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) अधिकतम 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से ट्रांसफर कराना होगा। निर्धारित समय-सीमा में आरसी ट्रांसफर न कराने पर दिल्ली पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य पुराने वाहनों की ट्रेसबिलिटी को मजबूत करना और सुरक्षा से जुड़ी खामियों को दूर करना है। दिल्ली सरकार ने यह फैसला हाल ही में सामने आए एक गंभीर मामले के बाद लिया है। नवंबर 2025 में लाल किला के पास हुए धमाके की जांच के दौरान यह सामने आया कि जिस वाहन का इस्तेमाल किया गया था, वह दिल्ली में रजिस्टर्ड था, लेकिन उसे कई बार बेचा गया था और हर बार मालिकाना हक का रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया गया। इससे जांच एजेंसियों को वाहन के वास्तविक मालिक तक पहुंचने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस घटना ने सेकेंड-हैंड वाहन बाजार में नियमों को सख्त करने की आवश्यकता को उजागर किया। नई व्यवस्था के तहत अब केवल डीलरों की ही नहीं, बल्कि वाहन खरीदने वाले व्यक्ति की भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। यदि कोई व्यक्ति पुराना वाहन खरीदता है, तो उसे 15 दिनों के भीतर अपने नाम पर आरसी ट्रांसफर करानी होगी। सरकार का मानना है कि इससे वाहन के वास्तविक स्वामी की पहचान स्पष्ट रहेगी और किसी आपराधिक या अवैध गतिविधि में वाहन के इस्तेमाल की स्थिति में जवाबदेही तय की जा सकेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में आरसी ट्रांसफर न कराने पर नोटिस, जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली सरकार का साफ संदेश है कि सेकेंड-हैंड वाहन लेन-देन में किसी भी तरह की लापरवाही अब स्वीकार नहीं की जाएगी। नए नियमों का सीधा असर सेकेंड-हैंड वाहन बाजार पर पड़ेगा। जहां डीलरों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है, वहीं खरीदारों को भी वाहन खरीदते समय आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया को प्राथमिकता देनी होगी। सरकार का दावा है कि इन बदलावों से न केवल कानून-व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि सेकेंड-हैंड वाहन खरीदने और बेचने की प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बन सकेगी।

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