
नई दिल्ली 14 दिसंबर । सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात बीएड योग्यता धारी शिक्षकों के लिए छह महीने का ब्रिज कोर्स शुरू कर दिया गया है, जिससे लगभग 33 हजार शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। पहले परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड योग्यता को अमान्य कर दिया गया था। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अंशुमान सिंह बनाम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन व अन्य मामले में 8 अप्रैल 2024 को आदेश जारी किया था, जिसमें वर्तमान में तैनात शिक्षकों को छह महीने का ब्रिज कोर्स कराने का निर्देश दिया गया था। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी बीएसए को निर्देश दिए हैं कि बीएड योग्यता धारी शिक्षकों को एनआईओएस द्वारा संचालित ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग माध्यम से यह कोर्स कराएं। इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन 25 दिसंबर 2025 तक किए जाएंगे। कोर्स निर्धारित समय पर पूरा न करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति अमान्य कर दी जाएगी और इसके लिए शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होंगे। शिक्षकों का कहना है कि कोर्स का शुल्क लगभग 25 हजार रुपए है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि विभाग इसे वहन करेगा या नहीं, जबकि पूर्व में विभाग यह शुल्क देता था। यह ब्रिज कोर्स बीएड शिक्षकों के लिए कानूनी मान्यता सुनिश्चित करने और उनकी नियुक्ति को सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण कदम है।










