Hamara Hathras

Latest News

हाथरस 11 दिसंबर । दीवानी न्यायालय हाथरस में शनिवार 13 दिसम्बर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लंबित मुकदमों का निस्तारण कराया जाएगा। उन्होंने जिले के सभी विभागों को सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं तथा लंबित मुकदमों से प्रभावित लोगों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशांत कुमार ने बताया कि मा० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के 08 अक्टूबर 2025 के निर्देशों के क्रम में आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक मामलों, चेक बाउंस (धारा 138 NI Act), वसूली वादों, सुलह योग्य आपराधिक मामलों, सिविल वादों, भूमि अधिग्रहण मामलों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावों, पारिवारिक वादों, स्टाम्प, उपभोक्ता फोरम, राजस्व, चकबंदी, श्रम मामलों, नगर पालिका टैक्स वसूली, विद्युत अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सुलह योग्य वादों, अंतिम रिपोर्ट धारा 446 दंप्रसं से जुड़े मामलों, पब्लिक प्रिमाइसेज एक्ट, उत्तराधिकार, आयुध अधिनियम, बीमा, सेवा/वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ, किरायेदारी वाद एवं वन अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में पुलिस अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, बॉट एवं माप अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, आबकारी अधिनियम, गैम्बलिंग एक्ट, नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत चालान, मैड़ बंदी, दाखिल-खारिज वाद, प्रिलिटिगेशन प्रकरण, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, जलकर, गृहकर, कराधान, राशन कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र सहित अनेक प्रकार के मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने लंबित एवं सुलह योग्य मामलों का समाधान कराने हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत में अवश्य पहुंचे और इस अवसर का लाभ उठाएं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

You cannot copy content of this page