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हाथरस 10 दिसम्बर । महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित अपराधों में त्वरित न्याय सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सजा का प्रकरण सामने आया है। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय एडीजे/पोक्सो–I, हाथरस ने थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के एक पोक्सो व मारपीट प्रकरण में अभियुक्त को तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, वादी द्वारा दिनांक 05 सितंबर 2021 को थाना हाथरस जंक्शन में सूचना दी गई थी कि उसकी पुत्री भूसा लेने के लिए कमरे में गई थी, उसी दौरान गांव के ही निवासी मनोज पुत्र पोप सिंह, निवासी नगला अहीर, थाना हाथरस जंक्शन ने बालिका के साथ गलत नीयत से पकड़कर छेड़छाड़ की। इस संबंध में थाना हाथरस जंक्शन पर मु0अ0सं0 258/2021 अंतर्गत धारा 354(क) भा.दं.वि. एवं 7/8 पोक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता, वादी एवं गवाहों के बयान तथा घटनास्थल निरीक्षण के आधार पर मामले में धारा 452 भा.दं.वि. की भी वृद्धि की गई। पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 09 अक्टूबर 2021 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मॉनिटरिंग सेल जनपद हाथरस एवं अभियोजन शाखा द्वारा प्रभावी व सशक्त पैरवी की गई। जिसके परिणामस्वरूप आज न्यायालय एडीजे/पोक्सो–I, हाथरस ने अभियुक्त मनोज पुत्र पोप सिंह को दोषी पाते हुए धारा 452 भा.दं.वि. के अंतर्गत 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3,000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 8 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। कुल मिलाकर अभियुक्त पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। हाथरस पुलिस अधिकारियों ने बताया कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत महिला एवं बाल अपराधों में दोषियों को अधिकतम दंड दिलाने के लिए आगे भी प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।

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