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हाथरस 08 दिसम्बर । दीवानी न्यायालय में शनिवार, 13 दिसम्बर 2025 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लंबित व प्री-लिटिगेशन मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा और सभी विभागों को इसमें सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

अपर जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रशांत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में इस लोक अदालत में बैंक ऋण से जुड़े मामले, धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, वसूली वाद, सिविल वाद, भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता फोरम, राजस्व, चकबंदी, श्रम विवाद, नगर पालिका कर वसूली, विद्युत अधिनियम, पब्लिक प्रिविसेज एक्ट, उत्तराधिकार, आयुध अधिनियम, बीमा, किरायेदारी, वन अधिनियम तथा अन्य सुलह योग्य मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, बाट एवं माप अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, आबकारी अधिनियम, जुआ अधिनियम, नगर पालिका चालान, दाखिल-खारिज, मेड़बंदी, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, जलकर व गृहकर, आपदा राहत, कराधान, राशन कार्ड, जाति व आय प्रमाण पत्र से संबंधित मामलों को भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों का आपसी सहमति से शीघ्र निस्तारण कराकर समय व धन की बचत करें।

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