
हाथरस 26 नवंबर । हाथरस जिले में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत थाना हाथरस गेट पर पंजीकृत पोक्सो एवं अन्य संबंधित धाराओं के अभियोग में आरोपी अवधेश पुत्र राजेन्द्र प्रसाद को माननीय न्यायालय ने दोषी ठहराया। थाना हाथरस गेट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 7/2023 में धारा 354ए/452/506 भादवि और 7/8 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत यह मामला दर्ज किया गया था। अभियोग की जांच गुणवत्ता और तत्परता के साथ पूरी की गई, और आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने पैरवी में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके परिणामस्वरुप 26 नवंबर 2025 को माननीय न्यायालय एडीजे पोक्सो हाथरस ने अभियुक्त अवधेश को कुल 03 वर्ष का कठोर कारावास और 07 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस प्रशासन ने यह भी अवगत कराया कि ऐसे अभियोगों में त्वरित और प्रभावी पैरवी से दोषियों को अधिकतम दंडित कराया जा रहा है।













