किसी व्यक्ति को अपना नाम सूची में जुड़वाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज देने होते हैं?
केंद्र या राज्य सरकार या पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई, 1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/ बैंक/ डाकघर/ एलआईसी/ पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र। वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। राज्य या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर या सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
अगर किसी का नाम गलती से हटा दिया गया हो तो क्या करें?
वह व्यक्ति फॉर्म 6 भरकर अपना नाम फिर से जुड़वा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के दो जगह नाम हैं तो इसके लिए फॉर्म 7 भरा जाता है।
क्या इस दौरान लोगों की शिकायतें भी ली जाती हैं?
बिल्कुल। लोग अपनी शिकायत बीएलओ या ईआरओ कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं। साथ ही एनवीएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
क्या इस अभियान के लिए कोई विशेष समय सीमा तय की गई है?
हां, गणना प्रपत्र का वितरण एवं संकलन चार नवंबर 2025 से चार दिसंबर 2025 तक होगा। इसके बाद निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन नौ दिसंबर 2025 और दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 9 दिसंबर 2025 से आठ जनवरी 2026 तक है। इसके बाद नोटिस, सुनवाई एवं सत्यापन / निस्तारण की अवधि नौ दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 और निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन सात फरवरी 2026 को होगा।
आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे?
जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल वत्स ने कहा कि वह सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि वे अपने नाम, पते और विवरण की जांच करें, सुधार कराएं और जो युवा 18 वर्ष के हो चुके हैं, वे अपना नाम अवश्य जुड़वाएं। आपका एक वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। मतदाताओं से अनुरोध है कि वे गणना प्रपत्र भरकर और उस पर हस्ताक्षर करते हुए, बीएलओ को उपलब्ध करा दें। मतदाता, गणना प्रपत्र की दोनों प्रतियों को भरें व हस्ताक्षर करें। मतदाता, गणना प्रपत्र में अपना नवीनतम फोटो लगाएं। मतदाता, फॉर्म बीएलओ को वापस दें और प्राप्ति रसीद जरूर लें। हेल्पलाइन नंबर 1950 या 1800-180-1950 पर कॉल की जा सकती है।