
हाथरस 10 नवंबर । रेवेन्यू बार एसोसिएशन हाथरस की एक आवश्यक बैठक आज अध्यक्ष प्रमोद गोस्वामी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसका संचालन सचिव जे.पी. शर्मा द्वारा किया गया। बैठक में जिलाधिकारी हाथरस द्वारा दिए गए उस मौखिक आदेश पर कड़ा विरोध दर्ज किया गया, जिसमें धारा 34 व 67 के प्रकरणों में किसी भी प्रकार की आपत्ति एवं पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय द्वारा न लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिवक्ताओं ने इस निर्णय को न्याय संगत न बताते हुए विधि के विरुद्ध करार दिया। मौखिक आदेश की जानकारी मिलते ही अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया और ऐसी स्थिति में न्यायिक कार्य किया जाना संभव न होने की बात कही गई। सभी अधिवक्ताओं ने एक स्वर में उक्त आदेश का विरोध करते हुए निर्णय लिया कि वह 11 व 12 नवंबर 2025 को न्यायिक कार्य से पूर्णतः विरत रहेंगे। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि जिलाधिकारी हाथरस अपने आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस नहीं लेते हैं, तो रेवेन्यू बार एसोसिएशन हाथरस के अधिवक्ता उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बैठक में प्रमुख रूप से देवेंद्र कुमार पचौरी, भूपेंद्र शर्मा, पवन शर्मा, ऋषि कुमार उपाध्याय, राजकुमार अग्निहोत्री, शशांक पचौरी, राकेश चौधरी, जे.पी. जैसवाल, रमेश चंद्र शर्मा, जवाहर लाल पिप्पल, रूपकिशोर, बच्चू सिंह, अवधेश शर्मा, सत्यप्रकाश वर्मा, वीरेंद्र सिंह, राकेश शर्मा, मुन्नालाल निमेष, अजय शर्मा, अमित उपाध्याय, ललित श्रोती, सुदर्शन शर्मा व जय प्रकाश शर्मा आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।









