Hamara Hathras

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हाथरस 17 अक्टूबर । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय हाथरस ने छेड़छाड़ के एक अभियुक्त को दंडित किया। थाना सासनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 870/2018, धारा 354क भादवि एवं 7/8 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त हरिकेश पुत्र शंकर सिंह, निवासी ग्राम गंगावली, थाना अरनिया, जनपद बुलन्दशहर के विरुद्ध मामला दर्ज था। अभियोग की विवेचना तत्परता और गुणवत्ता के साथ पूरी की गई और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शासन के दिशा-निर्देशों एवं ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत, पुलिस अधीक्षक हाथरस के नेतृत्व में मॉनिटरिंग सेल ने अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की। इसके परिणामस्वरूप आज न्यायालय एडीजे पोक्सो हाथरस द्वारा अभियुक्त हरिकेश को धारा 354क भादवि के अंतर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। यह कार्रवाई हाथरस पुलिस की तीव्र और प्रभावी न्यायिक पैरवी का परिणाम है और ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान की सफलता को दर्शाती है।

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