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हाथरस 29 सितम्बर । आगामी पर्व–त्योहार महानवमी (1 अक्टूबर), विजयदशमी (2 अक्टूबर), दीपावली (20 अक्टूबर), गोवर्धन पूजा (22 अक्टूबर) और भैयादूज (23 अक्टूबर) के साथ-साथ जनपद में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं को देखते हुए प्रशासन ने शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट राहुल पाण्डेय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत 27 सितम्बर से 25 नवम्बर तक जनपद सीमा में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार, त्योहारों और परीक्षाओं के दौरान किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, राजनीतिक गतिविधि, हथियार ले जाने, भड़काऊ भाषण, पोस्टर/पम्पलेट से उकसाने, भीड़ जुटाने और अफवाह फैलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर व ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा। धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उपयोग भी वर्जित रहेगा। किसी भी व्यक्ति को पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षाओं को देखते हुए विशेष प्रावधान किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी, जुलूस, हथियार ले जाना, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग, भीड़ का एकत्र होना, फोटो कॉपियर व स्कैनर का संचालन, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। डीएम ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 25 नवम्बर तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे निरस्त न कर दिया जाए।

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