
हाथरस 26 सितम्बर । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय हाथरस ने थाना सासनी में हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित प्रदीप कुमार पुत्र सतेन्द्र सिंह निवासी खोंडा रती को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। थाना सासनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 816/2018 धारा 307 भादवि के तहत आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज था। अभियोग की विवेचना तत्परता और गुणवत्ता के साथ पूरी की गई तथा आरोप पत्र समय पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में सम्यक पैरवी की, जबकि अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी कार्यवाही की गई। इस कार्रवाई के माध्यम से स्पष्ट संदेश गया है कि हाथरस पुलिस गंभीर अपराधों में सख्ती बरतते हुए अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कदम उठा रही है, और कानून के किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।














