Hamara Hathras

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हाथरस  26 सितम्बर । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय हाथरस ने आर्म्स एक्ट के तहत तीन अभियुक्तों को अलग-अलग सजा सुनाई। थाना हसायन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 193/2007 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत सतेन्द्र सिंह पुत्र रामवीर सिंह निवासी बाकलपुर को न्यायालय ने 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसी प्रकार, थाना हसायन में पंजीकृत मु0अ0सं0 194/2007 के अंतर्गत पदमवीर पुत्र वेदराम सिंह निवासी नगला रुप को भी 3 वर्ष का कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड की सजा दी गई। वहीं थाना सासनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 817/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रदीप कुमार पुत्र सतेन्द्र सिंह निवासी खोडा रवी को न्यायालय ने 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 2,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन के दौरान पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में सम्यक पैरवी की और अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी भूमिका निभाई। अभियोग की विवेचना तत्परता और गुणवत्ता के साथ पूरी की गई तथा आरोप पत्र समय पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि हाथरस पुलिस अपराधियों के खिलाफ कठोर और प्रभावी कदम उठा रही है और कानून की कार्यवाही में किसी प्रकार की ढील नहीं छोड़ी जा रही।

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