
हाथरस 26 सितम्बर । न्यायालय हाथरस ने थाना हसायन में हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 7-7 वर्ष सश्रम कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। थाना हसायन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 192/2007 धारा 307/34 भादवि के तहत सतेन्द्र सिंह पुत्र रामवीर सिंह निवासी बाकलपुर थाना निलौधी कला जनपद एटा और पदमवीर पुत्र वेदराम सिंह निवासी नगला रुप थाना पिलुआ जनपद एटा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज था। अभियोग की विवेचना तत्परता और गुणवत्ता के साथ पूरी की गई तथा आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अधिकाधिक दंड सुनिश्चित करने हेतु शासन के दिशा-निर्देशों और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के अभियान के तहत, पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में सम्यक पैरवी की। अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी कार्यवाही की गई, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्तों को निर्दिष्ट दंड सुनाया गया। इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि हाथरस पुलिस कानून की कार्यवाही में तत्पर और निष्पक्ष है और अपराधियों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।














