Hamara Hathras

Latest News

हाथरस 23 सितम्बर । उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दहेज हत्या के एक मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। थाना हाथरस गेट क्षेत्र में दर्ज दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त हरिशंकर पुत्र पप्पू सिंह निवासी टुकसान को न्यायालय सीजे (जेडी) एफटीसी-1, हाथरस ने कुल 05 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹12,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि थाना हाथरस गेट पर मु0अ0सं0 103/2021 धारा 498ए, 304बी भादवि वैकल्पिक धारा 302 भादवि बनाम हरिशंकर दर्ज किया गया था। विवेचना तत्परता और गुणवत्ता के साथ पूर्ण की गई तथा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत महिला संबंधी अपराधों और दहेज उत्पीड़न/हत्या जैसे गंभीर मामलों में अभियुक्तों को शीघ्र और कठोर सजा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस केस में भी पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की सक्रिय पैरवी से यह निर्णय संभव हुआ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

You cannot copy content of this page