हाथरस 16 सितंबर । आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के सदस्यों ने माननीय लोकेश अग्रवाल के आवाहन पर खाद्य विभाग को व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने हाथरस ज़िला मुख्यालय पर खाद्य सचिव, दिल्ली को ज्ञापन सौंपा, जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (फूड एक्ट) के तहत व्यापारियों को हो रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु उपायों की मांग की गई।
ज्ञापन में मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए
- प्रशासनिक अधिकारियों के अधीन न्याय निर्णय में देरी से व्यापारी उत्पीड़न बढ़ रहा है।
- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के मामलों के लिए पूर्णकालिक न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त किया जाए।
- शमन शुल्क की व्यवस्था लागू कर व्यापारियों को अनावश्यक मुकदमों से राहत दी जाए।
- 12 लाख टर्नओवर की सीमा बढ़ाकर 40 लाख की जाए और फूड एक्ट लाइसेंस न होने पर सजा का प्रावधान खत्म किया जाए।
- पैकिंग में दोष पाए जाने पर केवल निर्माता/कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जाए, रिटेलर/होलसेलर को दंडित न किया जाए।
- ऑनलाइन फूड चेन और डिलीवरी वाले व्यक्तियों का पंजीकरण और लाइसेंस सुनिश्चित किया जाए।
- सैंपलिंग में व्यापारी उत्पीड़न रोकने हेतु फार्म-5 भरकर व्यापारी को मौके पर उपलब्ध कराना अनिवार्य किया जाए।
- रासायनिक खाद और कीटनाशक के मानक तय किए जाएं तथा पुराने जुर्माने माफ कर नए समाधान लागू किए जाएं।
- छमाही/सालाना रिटर्न जमा न करने पर लगाई जा रही लेट फीस और जुर्माने पर पुनर्विचार किया जाए।
ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश अध्यक्ष उद्योग मंच नन्नू मल गुप्ता, नगर अध्यक्ष मनोज बुटिया, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिव शंकर, जिला महामंत्री अनूप अग्रवाल, नगर महामंत्री मनोज वर्मा, युवा प्रतिनिधि आकाश गोयल, वैभव मेहता सहित अन्य व्यापारिक पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र और राज्य सरकार से व्यापारियों को न्याय और सुविधा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया।