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हाथरस 08 सितम्बर । ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय द्वारा थाना सासनी के लापरवाही से वाहन चलाने के अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1700/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अवगत कराना है कि थाना सिकन्द्राराऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 238/2019 धारा 279/427/338 भादवि बनाम सत्यपाल पुत्र स्व. मुलायम सिंह निवासी नोरथा ईसेपुर अगसोली थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्रन्यायालय में प्रेषित किया गया | अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप आज न्यायालय जे.एम. सिकन्द्राराऊ द्वारा अभियुक्त सत्यपाल उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1700/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है ।

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