हाथरस 04 सितम्बर । उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत महिला संबंधी अपराधों में दोषियों को कड़ी और त्वरित सजा दिलाने के क्रम में हाथरस पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय एडीजे/पोक्सो-1, हाथरस ने थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के दुष्कर्म अभियोग से जुड़े अभियुक्त भोला उर्फ देवेंद्र कुमार पुत्र बाबूलाल, निवासी नगला अलिया थाना हाथरस जंक्शन को कठोर दंड सुनाया है। मामला वर्ष 2020 का है, जब पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर थाना हाथरस जंक्शन में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना में धारा 363, 376 भादवि तथा 3/4 पोक्सो अधिनियम की धाराएं आरोपित की गईं। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और तत्परता से आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
आज न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3,000 रुपये का अर्थदंड तथा धारा 4 पोक्सो अधिनियम में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। यह सफलता महिला संबंधी अपराधों में दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की दिशा में हाथरस पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।