हाथरस 02 सितंबर । दीवानी न्यायालय हाथरस में शनिवार, 13 सितम्बर 2025 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मुकदमों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने जिला स्तर पर प्रत्येक विभाग को सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने लंबित मुकदमों से प्रभावित लोगों से इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने की अपील की। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशान्त कुमार ने जानकारी दी कि इस लोक अदालत में बैंक मामले, धारा-138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, वसूली वाद, सिविल वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, राजस्व व चकबंदी वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, श्रम मामले, नगर पालिका टैक्स वसूली मामले, विद्युत अधिनियम से संबंधित वाद, उत्तराधिकार संबंधी वाद, बीमा विवाद, सेवा/वेतन एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों से जुड़े प्रकरण, किरायेदारी वाद सहित अनेक सुलह योग्य मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा, पुलिस अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, आबकारी अधिनियम, गैम्बलिंग एक्ट, नगर पालिका चालान, मनरेगा प्रकरण, शिक्षा का अधिकार संबंधी प्रकरण, जलकर एवं गृहकर विवाद, राशन कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र संबंधी मामले सहित अन्य प्रकरण भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलझाए जाएंगे।