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हाथरस 22 अगस्त । एसीजेएम एमपी-एमएलए कोर्ट में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल परिवाद की सुनवाई 21 अगस्त को हुई। इस दौरान परिवादी रवि की ओर से दो गवाह दिनेश और सत्यप्रकाश के बयान दर्ज किए गए। न्यायालय ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 19 सितंबर निर्धारित की है। गौरतलब है कि थाना चंदपा क्षेत्र के एक गांव निवासी रामकुमार उर्फ़ रामू की ओर से न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया था। इसके अलावा लवकुश और रवि ने भी परिवाद दायर कर रखा है। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि वोट की राजनीति साधने के लिए राहुल गांधी ने 12 दिसंबर 2024 को चंदपा क्षेत्र की बिटिया के गांव का दौरा किया। आरोप यह भी है कि न्यायालय के निर्णय की पूरी जानकारी होने के बावजूद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन युवकों को गैंगरेप का आरोपी बताया, जिन्हें अदालत पहले ही दोषमुक्त कर चुकी थी। परिवादियों का कहना है कि राहुल गांधी की इस कार्रवाई का उद्देश्य मृत मुद्दे को पुनर्जीवित करना और जातिगत विद्वेष फैलाकर परिवादियों का चारित्रिक हनन करना था। अदालत अब 19 सितंबर को इस मामले की आगे की सुनवाई करेगी।

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