Hamara Hathras

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हाथरस 18 अगस्त । थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के एक दहेज हत्या मामले में अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है। यह कार्रवाई श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप हुई। मामला दिनांक 8 अप्रैल 2022 का है, जब थाना हाथरस जंक्शन में वादी गोपाल पुत्र डूमर सिंह निवासी नाई का नगला, नई बस्ती थाना कोतवाली नगर ने तहरीर दी थी कि उसकी पुत्री को ससुरालीजनों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित कर हत्या कर दी। इस पर थाना हाथरस जंक्शन पर मुकदमा अपराध संख्या 82/2022 धारा 498ए, 304बी, 323 भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अभियुक्त रोहित पुत्र विजय, निवासी मैण्डू थाना हाथरस जंक्शन व अन्य के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

पुलिस मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद आज जनपद एवं सत्र न्यायाधीश हाथरस की अदालत ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त रोहित पुत्र विजय सिंह (पति) को धारा 304बी भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 25,000 रुपये अर्थदंड तथा उसके पिता विजय सिंह एवं माता उषा देवी को 7-7 वर्ष सश्रम कारावास व 15,000-15,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।इसके अतिरिक्त सभी अभियुक्तों को धारा 498ए भादवि में 2-2 वर्ष कारावास व 5,000-5,000 रुपये अर्थदंड, धारा 323 भादवि में 6-6 माह का कारावास तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 2-2 वर्ष सश्रम कारावास व 5,000-5,000 रुपये अर्थदंड की सजा भी दी गई। अदालत का यह फैसला दहेज प्रथा और उससे जुड़ी उत्पीड़न की घटनाओं के खिलाफ एक सख्त संदेश माना जा रहा है।

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