हाथरस 02 अगस्त । उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्रीमती स्मृति गौतम ने जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में “पुत्री शादी अनुदान योजना” के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक को छोड़कर) के गरीब अभिभावक ₹20,000 की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
योजना के लिए पात्रता
- अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग का हो (अल्पसंख्यक को छोड़कर)
- ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय ₹1.00 लाख से अधिक न हो
- शहरी क्षेत्र में भी आय सीमा ₹1.00 लाख प्रति वर्ष निर्धारित
- विवाह 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच होना चाहिए
- आवेदन शादी की तारीख से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक किया जा सकता है
प्राथमिकता के आधार पर निराश्रित महिला (पति की मृत्यु उपरांत) एवं दिव्यांगजन आवेदकों को पहले लाभ प्रदान किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है और इसे जनसेवा केंद्र, लोकवाणी केंद्र, साइबर कैफे या स्वयं भी www.shaadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर किया जा सकता है।
- शहरी क्षेत्र के आवेदक – आवेदन पत्र उपजिलाधिकारी कार्यालय में जमा करें
- ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक – आवेदन खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करें
अधिक जानकारी के लिए आवेदक विकास भवन, कमरा संख्या 208, मथुरा रोड, हाथरस स्थित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।