Hamara Hathras

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हाथरस 01 अगस्त । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के चलते हाथरस न्यायालय द्वारा थाना हाथरस गेट में दर्ज एक दहेज उत्पीड़न के मामले में एक अभियुक्त को सजा सुनाई गई है। प्रकरण थाना हाथरस गेट पर वर्ष 2014 में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 456/2014 से संबंधित है, जिसमें अभियुक्त राहुल पुत्र आशुतोष कुमार, निवासी गुम्मद तख्त पहलवान, देवरी रोड थाना कोतवाली सदर जनपद हाथरस के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 323, 504, 506 तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। विवेचना पूर्ण तत्परता और गुणवत्ता के साथ की गई तथा आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में समय से प्रस्तुत किया गया। शासन के दिशा-निर्देशों के क्रम में अभियोग को चिन्हित कर मॉनिटरिंग सेल के पर्यवेक्षण में तथा अभियोजन शाखा द्वारा न्यायालय में सम्यक एवं प्रभावी पैरवी की गई। इस क्रम में आज एसीजेएम न्यायालय हाथरस द्वारा अभियुक्त राहुल को 01 वर्ष 06 माह का कारावास तथा ₹3000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता पार्थ गौतम ने पैरवी की।

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