हाथरस 11 जुलाई । ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत अपराधियों को शीघ्र दंडित कराने की दिशा में हाथरस पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस अधीक्षक हाथरस श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय CJ(JD)/FTC-1 हाथरस ने पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित एक पुराने प्रकरण में चार अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक पर ₹100 का अर्थदंड सुनाया है।
यह मामला थाना सिकन्द्राराऊ पर वर्ष 2006 में पंजीकृत मु0अ0सं0 650/2006, धारा 11(3)/32 पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित था, जिसमें निम्नलिखित चार अभियुक्त भूरा पुत्र साबुद्दीन, निवासी नौरंगाबाद, कलूआ पुत्र यासीन, निवासी कटरा, राशिद पुत्र साबिर, निवासी कटरा और मुनन पुत्र मोहम्मद शरीफ, निवासी कटरा नामजद थे। विवेचना को तत्परता और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। शासन के दिशा-निर्देशों एवं ऑपरेशन कन्विक्शन की प्राथमिकताओं के अनुरूप, पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा उक्त प्रकरण की लगातार मॉनिटरिंग की गई और अभियोजन शाखा ने सुनियोजित एवं प्रभावशाली पैरवी की।पुलिस अधीक्षक ने मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन टीम को सराहना प्रकट करते हुए कहा कि “जनपद में न्यायिक कार्यवाही को प्रभावी बनाने एवं अपराधियों को शीघ्र दंडित कराने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आगे भी इसी प्रकार त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।”