लखनऊ 09 जुलाई । अब वाहन मालिक कोर्ट में विचाराधीन ई-चालानों का भी ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए “पे-नाओ एप” के माध्यम से शमन शुल्क जमा करने की सुविधा शुरू कर दी गई है। इससे कोर्ट में लम्बे समय से लंबित करोड़ों चालानों के निस्तारण में तेजी आएगी। यातायात निदेशालय के अनुसार पहले कोर्ट में पहुंच चुके चालानों का भुगतान ऑनलाइन पोर्टल से संभव नहीं था, जिससे वाहन नामांतरण, परमिट नवीनीकरण, फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा क्लेम आदि कार्यों में दिक्कत आती थी। अब तकनीकी सुधार के बाद इस परेशानी का समाधान कर दिया गया है। आईजी ट्रैफिक सुभाष चंद्र दुबे ने बताया कि अब वाहन स्वामी चालान का भुगतान https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं।
ऑनलाइन चालान भरने की प्रक्रिया
- वेबसाइट पर जाकर “Check Challan Status” चुनें।
- वाहन नंबर या चालान नंबर दर्ज करें।
- चालान डिटेल में “Pay Now” पर क्लिक करें।
- भुगतान गेटवे के माध्यम से शुल्क जमा करें।
- रसीद डाउनलोड करें।
भुगतान की पुष्टि के बाद वाहन से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाएं (नामांतरण, परमिट, बीमा आदि) आसानी से पूरी की जा सकेंगी।
3 दिन में भरें चालान, वरना कोर्ट जाएगा
यदि चालान बनने के 3 दिन के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो वह कोर्ट में विचाराधीन हो जाएगा, और फिर वाहन स्वामी को कोर्ट नोटिस या लोक अदालत का इंतजार करना पड़ेगा।
सहायता के लिए यहां करें संपर्क
- कंट्रोल रूम: 9454402555
- टोल फ्री नंबर: 1800-180-1490
- ईमेल: dirtraffic@nic.in