हाथरस 16 जून । जनपद हाथरस में संचालित समस्त जिम एवं तरणताल (स्वीमिंग पूल) के लिए अब स्पोर्ट्स स्टेडियम, हाथरस में वार्षिक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश शासन के खेल अनुभाग से जारी शासनादेश एवं जिलाधिकारी श्री राहुल पाण्डेय के निर्देशों के क्रम में लिया गया है। उप क्रीड़ा अधिकारी काशी नरेश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2025-26 हेतु पंजीकरण शुल्क ₹15,000/- निर्धारित किया गया है, जो हर वर्ष नवीनीकरण के रूप में भी जमा किया जाना आवश्यक होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए जिलाधिकारी द्वारा एक जिला स्तरीय तकनीकी समिति का गठन भी किया गया है। यह समिति संबंधित जिम/तरणताल का निरीक्षण कर तकनीकी आख्या देगी, जिसके आधार पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी और योग्य संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जारी किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जो भी जिम या स्वीमिंग पूल संचालक समय रहते अपना पंजीकरण नहीं कराते हैं, उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित संचालक की स्वयं होगी। जनपद के सभी जिम एवं स्वीमिंग पूल संचालकों से आग्रह है कि वे जल्द से जल्द अपने संस्थान का पंजीकरण करा लें, ताकि आगामी कार्यवाही से बचा जा सके और सुरक्षित व नियमानुसार संचालन सुनिश्चित किया जा सके।