Hamara Hathras

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हाथरस 13 जून । पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित गंभीर अपराधों में प्रभावी मॉनिटरिंग व अभियोजन के चलते थाना मुरसान क्षेत्र के एक दहेज हत्या के मामले में दोषी को सजा दिलाई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 13 नवम्बर 2010 को वादी द्वारा थाना मुरसान में सूचना दी गई थी कि उसकी पुत्री को उसके ससुरालीजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया और मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी गई। शिकायत के आधार पर थाना मुरसान में मु.अ.सं. 455/2010 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के तहत अभियुक्त दिलशाद पुत्र नशरू निवासी नया बिजली घर रोड, कस्बा व थाना मुरसान के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।\मामले की विवेचना के दौरान वादी, गवाहों के बयान व घटनास्थल निरीक्षण आदि साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा निर्देशित मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते, आज दिनांक 13 जून 2025 को माननीय न्यायालय एडीजी/एफटीसी-1, हाथरस द्वारा अभियुक्त दिलशाद को दंडित करते हुए धारा 498ए भादवि : 2 वर्ष कारावास व ₹1000/- अर्थदंड, धारा 304बी भादवि : 7 वर्ष सश्रम कारावास तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम: 2 वर्ष कारावास व ₹1000/- अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इस निर्णय से पुलिस व अभियोजन विभाग की सशक्त समन्वय व गंभीर अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की पुष्टि होती है। पुलिस द्वारा आगे भी ऐसे अभियोगों में त्वरित व प्रभावी कार्यवाही जारी रखी जाएगी।

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