Hamara Hathras

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हाथरस 13 जून । आज थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के एक पुराने हत्या के मामले में छह अभियुक्तों को कोर्ट ने आजीवन कारावास तथा 52-52 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। यह मामला दिनांक 20 जुलाई 2016 को थाना हाथरस जंक्शन पर दर्ज किया गया था, जिसमें वादी द्वारा रिपोर्ट दी गई थी कि अभियुक्तों ने उसके लगभग 35 वर्षीय भाई की गोली मारकर हत्या कर दी है। प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाथरस जंक्शन पर मु0अ0सं0 401/2016 धारा 147/148/149/302 भादवि के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों में नरेन्द्र उर्फ गोली पुत्र पन्नालाल, शिवकुमार पुत्र अरविन्द, जयकुमार पुत्र अरविन्द, ब्रजेश पुत्र हरिनरायन, प्रदीप पुत्र जगदीश सिंह और प्रमोद राघव पुत्र देवेन्द्र सिंह, निवासीगण विधिपुर थाना हाथरस जंक्शन सम्मिलित थे। विवेचना के दौरान सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा तत्परता और साक्ष्य संकलन के साथ अभियोग की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शासन के निर्देशानुसार ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में चिन्हित अभियोगों की प्रभावी मॉनिटरिंग और अभियोजन शाखा के समन्वय से इस प्रकरण में न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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