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हाथरस 15 मई । जिले में त्यौहारों के मददेनजर धारा 163 लागू कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट राहुल पाण्डेय ने आगामी परीक्षाओं एवं प्रमुख धार्मिक पर्व ईद-उल-जुहा (बकरीद) व मौहर्रम को ध्यान में रखते हुए जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने जनपद के सभी सार्वजनिक स्थानों, सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालयों, कलेक्ट्रेट परिसर सहित अन्य क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के आयुध, हथियार, लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक उपकरणों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है। किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को बिना प्रशासनिक अनुमति के कोई जुलूस, धरना-प्रदर्शन या सार्वजनिक सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। इस अवधि के दौरान सामाजिक सौहार्द और शांति भंग करने वाले किसी भी प्रकार के उकसावे, उत्तेजक भाषण या अफवाह फैलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी तथा परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश दिनांक 14 मई 2025 से 12 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा और इसका उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा। जनपद प्रशासन का कहना है कि यह कदम सामाजिक सद्भाव और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो और जन सामान्य के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जा सके।

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Vikas Kumar Sharma

हमारा हाथरस डिजिटल न्यूज़ चैनल में तीन वर्षों से कार्यरत हैं। हमारा हाथरस से पत्रकारिता के सफर की शुरुआत की। राजनीति, अपराध और पॉजिटिव खबरों में गहरी रुचि। अलीगढ़ के धर्मसमाज महाविद्यालय से विधि विषय में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हमारा हाथरस समाचार में आईटी एवं पोलिटिकल एडिटर के पद पर कार्यरत हैं।

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