हाथरस 24 अप्रैल । उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने की दिशा में एक और सफलता हाथरस पुलिस को मिली है। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में संचालित अभियान के अंतर्गत थाना हाथरस गेट क्षेत्र के एक पुराने गृहभेदन मामले में आरोपी को 3 वर्ष का कारावास और ₹1500/- का जुर्माना सुनाया गया।
आपको बता दें कि थाना हाथरस गेट पर वर्ष 2000 में मु0अ0सं0 278/2000 अंतर्गत धारा 457/380/411 भादवि के तहत रजुआ पुत्र हजारी लाल निवासी सिद्धार्थनगर के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था। इस मामले में चोरी और आपराधिक रूप से संपत्ति रखने के आरोप थे। मामले की विवेचना तत्परता और गुणवत्ता के साथ पूर्ण की गई। शासन के निर्देशों के तहत इसे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत चिन्हित करते हुए पुलिस अधीक्षक हाथरस के निकट पर्यवेक्षण में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा द्वारा न्यायालय में सशक्त पैरवी की गई। आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), हाथरस ने आरोपी रजुआ को दोषी करार देते हुए धारा 457/380/411 के तहत 3 वर्ष का साधारण कारावास तथा ₹1500 का आर्थिक दंड सुनाया। पुलिस अधीक्षक हाथरस ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के माध्यम से लंबित अभियोगों में शीघ्र न्याय दिलाना, अपराधियों को कड़ी सजा दिलाना और न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना प्राथमिकता है। यह फैसला अपराध के खिलाफ पुलिस प्रशासन की कठोर नीति और न्यायिक व्यवस्था की निष्पक्षता को दर्शाता है। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत ऐसे ही मामलों में न्याय दिलाने की दिशा में हाथरस पुलिस का प्रयास लगातार जारी है।