हाथरस 19 अप्रैल । राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत जनपद हाथरस के 34,715 पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन कार्य प्रारंभ हो गया है। यह अभियान आगामी 25 मई तक जारी रहेगा। सत्यापन के पश्चात मृतक एवं अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाया जाएगा और नए पात्र वृद्धजन को योजना का लाभ मिलेगा। समाज कल्याण विभाग आधार प्रमाणीकरण और मोबाइल-बैंक लिंकिंग के माध्यम से योजना को पारदर्शी और प्रभावी बना रहा है। जिन अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा जीवित लाभार्थियों को मृतक दिखाया गया, उनके विरुद्ध जिलाधिकारी स्तर से दंडात्मक कार्रवाई होगी। राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बुजुर्गों की सुरक्षा, सम्मान और स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। पेंशन योजना में अपात्रों को हटाकर पात्र वृद्धों को लाभ दिया जा रहा है। 10 प्रतिशत लाभार्थियों का क्रॉस वेरिफिकेशन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कराया जाएगा। 1088 चिन्हित वृद्धजन को जून माह से पहली किश्त के रूप में पेंशन प्राप्त होगी।
पात्रता की मुख्य शर्तें :
- आयु : 60 वर्ष या उससे अधिक
- आय सीमा : ग्रामीण क्षेत्र – ₹46,080 / शहरी क्षेत्र – ₹56,460
- निवास : उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी
- पेंशन राशि : एक हजार रूपये प्रति माह (DBT के माध्यम से त्रैमासिक भुगतान)