हाथरस 05 अप्रैल । जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी स्मृति गौतम ने जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को अवगत कराया है कि शासन द्वारा दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दुकान संचालन और निर्माण के लिए विशेष ऋण एवं अनुदान योजना लागू की गई है। स्मृति गौतम ने बताया कि यह योजना दिव्यांगजनों के स्वावलंबन की दिशा में एक अहम कदम है। इच्छुक लाभार्थी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय आकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना के अंतर्गत वे दिव्यांगजन पात्र होंगे :
- जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो।
- जिनकी वार्षिक आय शासन द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा की सीमा के दोगुने से अधिक न हो (ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 और शहरी क्षेत्र में ₹56,460)।
- जिनके पास स्वयं की दुकान हो या लीज पर अनुबंध हो।
योजना का लाभ इस प्रकार मिलेगा :
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दुकान संचालन हेतु
₹7,500/- ऋण
₹2,500/- अनुदान
कुल : ₹10,000/- (4% वार्षिक ब्याज दर पर) -
दुकान निर्माण हेतु (जिनके पास 110 वर्ग फीट भूमि है)
₹15,000/- ऋण
₹5,000/- अनुदान
कुल: ₹20 हजार रूपये
आवेदन प्रक्रिया :
दिव्यांगजन divyangjandukan.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ सभी आवश्यक प्रमाण पत्र स्कैन कर अपलोड करने होंगे। इसके बाद आवेदन की हार्डकॉपी 15 दिनों के भीतर कक्ष संख्या 104, विकास भवन, हाथरस में जमा कराना अनिवार्य है।
जरूरी दस्तावेज़ :
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40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाला प्रमाणपत्र (UDID कार्ड सहित)
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आय प्रमाण पत्र
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जाति प्रमाण पत्र
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आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाणपत्र
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दो गारंटर (आधार कार्ड व दो फोटो सहित)
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एनपीसीआई लिंक किया हुआ बैंक खाता
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₹10,000 ऋण के लिए ₹320/- व ₹20,000 के लिए ₹600/- का स्टाम्प पेपर