प्रयागराज 19 मार्च । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने को लेकर अहम फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को मानदेय बढ़ाने का फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। इसके सरकार को एक महीने का समय दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को एक मई तक आदेश के अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने वाराणसी निवासी विवेकानंद की अवमानना याचिका पर दिया है।
याची के अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि 2023 में शिक्षामित्रों ने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने शिक्षामित्रों के मानदेय को न्यूनतम मानते हुए राज्य को समिति का गठन कर सम्मानजनक मानदेय निर्धारित करने का निर्देश दिया था। समिति का गठन व मानदेय बढ़ाए जाने पर सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लेने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई। अवमानना याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि मानदेय में वृद्धि के लिए संबंधित विभागों के बीच परामर्श अभी जारी है। कोर्ट के पूर्व में पारित आदेश के अनुपालन के लिए दो महीने का और समय देने की प्रार्थना की गई। इस पर कोर्ट ने एक महीने का समय देते हुए अगली सुनवाई की तिथि एक मई निर्धारित कर दी।
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Ayog Deepak
Ayog Deepak is an Indian journalist and businessperson who is the chairman and Editor-in-chief of Hamara Hathras News.
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