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हाथरस 23 जनवरी । न्यायालय हाथरस द्वारा थाना सादाबाद के हत्या के प्रयास के अभियोग से सम्बन्धित चार आरोपियों को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि थाना सादाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 316/2015 धारा 307,323,504,34 भादवि बनाम विजेन्द्र पुत्र राधेश्याम, जगदीश पुत्र नवल किशोर, राजू पुत्र रामस्वरूप एवं रामवीर पुत्र रामखिलाडी समस्त निवासी नाला नगरिया भाग कंजौली थाना सादाबाद जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।  अपराधियों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा-निर्देशो के क्रम में तथा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप आज न्यायालय ADJ-III हाथरस द्वारा अभियुक्तो को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सुनाई सजा सुनाई गयी है।

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