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सिकंदराराऊ (हसायन) 17 जनवरी । स्थानीय कस्बा के मोहल्ला अहीरान स्थित विकासखंड कार्यालय के सभागार परिसर में उच्च न्यायालय हाईकोर्ट प्रयागराज के आदेश पर राष्ट्रीय ग्राम राजस्व आर.जी.एस.ए योजना के अन्तर्गत उच्च न्यायालय हाईकोर्ट प्रयागराज के आदेश पर ई ग्राम स्वराज एवं पी.एफ.एम.एस पार्टल विषय के संबंध में ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियो के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ सहायक विकास अधिकारी पंचायत प्रेमकिशोर सिंह यादव पीकेएसवाई, डीपीआरसी हाथरस सीमा चौधरी के द्वारा किया गया।सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय हाईकोर्ट प्रयागराज के आदेश पर ब्लाक कार्यालय के सभागार परिसर में मंडलीय प्रशिक्षण एवं क्रियान्यवन समिति अलीगढ मंडल अलीगढ के उपनिदेशक अमरजीत सिंह के दिशा निर्देशन में पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षक विष्णु पचौरी, राजेश राघव के द्वारा ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियो प्रधान के अलावा प्रधान जनप्रतिनिधियो के प्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रशिक्षण कर्मचारी विष्णु पचौरी,राजेश राघव के द्वारा उत्तर प्रदेश राज अधिनियम 1947 की धारा पन्द्रह के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्य करने के अलावा उत्तर प्रदेश राज अधिनियम 1947 की धारा पिच्यानवें एक छ के प्राविधानुसार प्रधान को पद से हटाए जाने को लेकर जानकारी दी।ग्राम प्रधानों को स्वंय आयकर रिर्टन दाखिल करने, महिला ग्राम प्रधानों को उनके अधिकारों और कर्तव्य के बारे में जानकारी देते हुए महिलाओं में नेतृत्व क्षमता एवं संचार कौशल के विकास के संबंध में जानकारी दी। ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षकों के द्वारा ई ग्राम स्वराज, पीएफएमएस, जीपीडीपीपीडीआई के अलावा स्थानीय विकास लक्ष्य एवं मेरी पंचायत व पंचायत निर्णय एप तथा पंचायत एवार्ड के बारे में जानकारी देते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया गया।प्रशिक्षण के दौरान ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियो के अलावा जनप्रतिनिधियो के रिश्तेदार के रूप में पिता, पुत्र, ससुर प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए दिखाई दिए।

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