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हाथरस 17 दिसम्बर । जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृण बनाये रखने एवं अभियोजन कार्यों तथा नार्को कोआर्डिनेशन सेन्टर मैकेनिज्म (NCORD) समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागर में करते हुये जिलाधिकारी राहुल पांडेय ने सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न धाराओं के तहत लम्बित मामलों तथा गुण्डा एक्ट, महिला अपराधों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी करते हुए समस्त उप जिलाधिकारी, सीओ तथा एसएचओ को समन्वय स्थापित करते हुए लम्बित मामलों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण करते हुए प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अभियोजन अधिकारियो को रिहा हुए मामलो की विवेचना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा रिहा हुए व्यक्तियों की सूची पूर्ण विवरण सहित उपलब्ध कराने तथा पाक्सो के लंबित मामलों कि सूची तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पोक्सो के पुराने लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर चयन करते हुए निस्तारण करने की कार्यवाही को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने न्यायालय में उपस्थित होने वाले गवाहों की सूचना पैरोकारों को समय से उपलब्ध कराने, उनकी गवाही कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने महिला अपराधों के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश देते हुए अभियोजन विभाग के अधिकारियों से कहा कि शासन के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाए। मुकदमों में प्रभावी तरीके से पैरवी की जाए, महिलाओं से संबंधित जो मुकदमे हैं जैसे हत्या ,अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाओं का चार्ट अलग बनाया जाए। उन्होंने आपराधिक मामलों में लिप्त अपराधियों को सजा दिलाने हेतु न्यायालयों में मुकदमों की प्रभावी ढंग से पैरवी करने के लिये अभियोजन अधिकारियों को कडे़ निर्देश दिए। उन्होंने ने अभियोजन अधिकारियों से कहा कि गैंगस्टर, महिलाओं और बच्चों से संबंधित आपराधिक मामलों का निर्धारित समयावधि के अंतर्गत निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें। लंबित मामलों की सूची तैयार करते हुए व्यापक कार्य योजना तैयार कर लंबित मामलों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने जिला कृषि अधिकारी से कहा कि जनपद में नशीले पदार्थो से संबंधित फसलो का उत्पादन किसी भी दशा में नही होना चाहिए। इसके लिए समय समय पर अभियान चलाते हुए जांच/निगरानी कराने के निर्देश दिए। जनपद में संचालित विद्यालयों/स्कूलों के आस-पास नशीले पदार्थो की विक्री/सेवन न हो इसके लिए टीम बनाकर जॉच कराने के निर्देश दिए। जिला समाज कल्याण अधिकारी को जनपद में नशा मुक्ति केन्द्र संचालित किए जाने हेतु संस्था का चयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा को खाद्यान्न निर्मित किये जाने वाले गोदामों/अधिष्ठानों का अभियान चलाकर जांच करने के निर्देश दिए। जांच के दौरान यदि नमूना मानक के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मत कार्यवाही करने के साथ ही लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए। नकली खोआ, दूध, घी, पनीर, मिठाईयां आदि की बिक्री किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आबकारी अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि अवैध मदिरा का निर्माण एवं बिक्री किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जनपद में संचालित मदिरा की दुकानों का नियमितरूप से निरीक्षण करने तथा मानक के अनुरूप कार्य न पाये जाने पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, समस्त क्षेत्राधिकारी पुलिस, जिला कृषि अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला सूचना अधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर, आबकारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष आदि उपस्थित रहे।

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