हाथरस 10 दिसंबर । शहर के एक रेस्टोरेंट में कुछ वर्ष पूर्व हुई युवती की हत्या के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में थाना कोतवाली हाथरस क्षेत्र के एक रेस्टोरेन्ट में एक युवती की सनसनीखेज हत्या हो गई थी। मृतक युवती के पिता रामदास पुत्र रामपाल सिंह ने थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया था। थाना इगलास क्षेत्र के रायतपुर निवासी बिजेन्द्र उर्फ विजय पुत्र महीपाल सिंह युवती को परेशान करता था तथा उसे जान से मारने की धमकी देता था। आरोपी ने युवती को एक होटल में ले जाकर गला घोंटकर हत्या कर दी थी। न्यायालय द्वारा आरोपी बिजेन्द्र उर्फ विजय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराधो में आरोपियों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा-निर्देशो के क्रम में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई तथा अभियोग से सम्बन्धित समस्त गवाहो को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया, जिसके परिणामस्वरुप आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, हाथरस कोर्ट संख्या 1 द्वारा आरोपी बिजेन्द्र उर्फ विजय को धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है।