हाथरस 21 नवम्बर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय द्वारा थाना सिकन्द्राराऊ के धोखाधडी के अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त को जेल मे बिताई गयी अवधि (2 वर्ष एक माह) व 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अवगत कराना है कि थाना सिकन्द्राराऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 644/2018 धारा 414,420 भादवि बनाम प्रदीप पुत्र वीरपाल निवासी अगसौली थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया | अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप आज न्यायालय जे0एम0 सिकन्द्राराऊ द्वारा अभियुक्त प्रदीप उपरोक्त को जेल मे बिताई गयी अवधि(2 वर्ष एक माह) व 500 रुपये के अर्थदंड की सुनाई सजा सुनाई गयी है ।