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सादाबाद (सहपऊ) 19 नवंबर । क्षेत्र के गांव उधैना निवासी रामदास ने न्यायालय में एक याचिका दायर की थी । याचिका में उसने लिखा था कि वह ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार को भरण पोषण करता है। 26 जुलाई को गांव नगला सलेम निवासी महेश यादव एवं काका यादव ने कस्बा सहपऊ से कुछ सामान लाने के लिए 500 रु में उसका ई-रिक्शा किया था । वह उनको लेकर सहपऊ से उनका सामान लेकर आया और जब उसने उनसे किराया मांगा तो उन्होंने उसे जातिसूचक शब्दों में गालियां देते हुए कहा कि वह उसे कोई पैसा नहीं देगें। उसने गांलिया देने की मना किया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी । पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर एससी/एसटी का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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