Hamara Hathras

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हाथरस 09 नवम्बर । आज अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग कर जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त प्रभारी निरीक्षक, निरीक्षक अपराध व हैड मोहर्रिर आदि के साथ गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही व गैंग पंजीकरण व उनके विरुद्ध कार्यवाही आदि के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर व अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों के बारे में SOP आदि के माध्यम से विस्तार में अवगत कराया गया। अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा मीटिंग के दौरान थाना क्षेत्र के सक्रिय गिरोहों को सूचीबद्द कराया जाये तथा गैंग के मुखिया व सदस्यो का पूर्ण विवरण के साथ डीजी परिपत्र व उच्चाधिकारियों द्वारा प्रेषित SOP के निर्देशो का पालन करते हुये सभी बिन्दुओं पर सूचना तैयार कराकर गैंग पंजीकरण की कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया गया तथा सभी अधिकारी व कर्मचारियों के दायित्वो के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गयी ।

इसी क्रम में उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 14 (1) के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में पुलिस उप महानिरीक्षक की प्राप्त SOP के माध्यम से दिये गये निर्देशो के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गयी। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में कार्ययोजना बनाकर सभी सम्भावित प्रयास कर अभियुक्तो की सम्पत्ति की जानकारी कर कार्यवाही की जाये। साथ ही SOP में दिये गये प्रारुपो व दायित्वो के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा करते हुये सभी को जानकारी दी गयी। इसी दौरान अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा मीटिंग में 3-7 वर्ष के अपराधों में प्रारम्भिक जांच के लिये सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी से अनुमति लेकर 14 दिन में जांच पूरी करने के बारे में प्राप्त निर्देशो के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देकर उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशो का शत प्रतिशत अनुपालन हेतु अवगत कराया गया।

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