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हाथरस 06 नवम्बर। नियत प्राधिकारी अधिकारी विनियमित क्षेत्र ने अलीगढ़ रोड स्थित होटल अंबा एंबिएंस के रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। पर बिना नक्शा पास कराए बेसमेंट में चल रहे रेस्टोरेंट पर कार्यवाही हकी गई। इसके अलावा होटल में जरूरी सामान निकालने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है। इसके बाद होटल को भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई के बाद नगर के कई व्यावसायिक बिल्डिंग मालिकों में हड़कंप मच गया है। कुछ महीनों पहले दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद प्रशासन ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बने भवनों पर सख्ती शुरू की थी। इस दौरान होटल एंबिएंस सहित नगर के कई भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए थे। होटल संचालक ने भवन का नक्शा कई हिस्सों में स्वीकृत कराया हुआ था, लेकिन होटल के रूप में नक्शे को स्वीकृत नहीं कराया गया। इसमें नियम विरुद्ध बेसमेंट भी बनाया गया। नियत प्राधिकारी अधिकारी विनियमित क्षेत्र नीरज शर्मा की मौजूदगी में रेस्टोरेंट को सील करने की कार्रवाई की गई। अवर अभियंता विनियमित क्षेत्र अतुल शर्मा ने बताया कि बेसमेंट में रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था और चेतावनी दी कि बिना स्वीकृति के कोई भी निर्माण न करें, वर्ना कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने हिदायत दी कि कोई कार्यक्रम की बुकिंग नहीं ली जाए । एक सप्ताह के अंदर भवन को खाली कर दें। होटल में न तो सैटबैक छोड़े गए और न ही पार्किंग की व्यवस्था है, जिससे चलते किसी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है।

कॉलोनाइजर को नोटिस
हाथरस तहसील सदर क्षेत्र के कस्बा मेंडू में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए कॉलोनी काटने पर बिल्डर्स को नोटिस जारी किए गए हैं। नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र ने राजरानी इन्फ्रोकेयर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अनिल अग्रवाल व विकास कर्ता मुकेश कोठारी को नोटिस जारी कर इस भूमि पर सभी कार्य रोकने के लिए कहा है। साथ ही प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हाथरस जंक्शन को यहां कोई निर्माण कार्य न होने देने के लिए कहा गया है। इस संबंध में बिल्डर्स को सात नवंबर तक कार्यालय में उपस्थित होकर साक्ष्य और अभिलेख देने की मोहलत दी गई है।

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