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18/10/2024 7:55 pm

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सादाबाद 18 अक्टूबर । आज स्थानीय सादाबाद इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विधि विशेषज्ञों द्वारा विधिक साक्षरता बढ़ाई गई। विधिक साक्षरता शिविर के दौरान विधि विशेषज्ञों ने बताया कि महिलाओं, बच्चों, गरीबों व कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए निशुल्क विधिक सहायता व सलाह का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत के संविधान में जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाकर ही कार्रवाई का अधिकार है। इस अधिकार के तहत गरीब तबके के लोगों को गिरफ्तारी की दशा में अपनी पसंद के अधिवक्ता से सलाह प्राप्त करना, गिरफ्तारी के 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान है। बताया कि महिलाएं व 18 साल तक के बच्चे अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग, जातीय हिसा, बाढ, भूकंप, पीडित व्यक्ति, मानव तस्करी से आहत, शोषण या बेगार से पीडित, औद्योगिक कामगार, मानसिक रूप से अक्षम या दिव्यांग मुफ्त विधिक सहायता के हकदार हैं, ऐसे लोगों को सरकार अपने खर्च पर अधिवक्ता की सेवाएं उपलब्ध कराती है। इस दौरान प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने बताया कि सस्ते, सुलभ न्याय के लिए विधिक साक्षरता जरूरी है। इस दौरान मोहम्मद इमरान, निकेश तिवारी, मोहम्मद शादाब, मुनीश कुमार शर्मा, कपिल गुप्ता, धर्मवीर सिंह, शिखा शर्मा, मेवाराम, सोनम श्रीवास्तव, नाजिया हिना सहित छात्र-छात्राएं, स्टाफ मौजूद रहा।

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