Hamara Hathras

18/10/2024 3:51 pm

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हाथरस 09 अक्टूबर । ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय हाथरस द्वारा थाना हाथरस जंक्शन के धारा हत्या के अभियोग से सम्बन्धित तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 27-27 हजार रूपये के अर्थदंड की सुनाई सजा। अवगत कराना है कि थाना हाथरस जंक्शन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 351/2014 धारा 307/34,323/452/504 बनाम मीनू उर्फ मीनेश पुत्र योगेश कुमार, राजेश उर्फ राजू पुत्र योगेश कुमार निवासीगण सिथरोली थाना हाथरस जंक्शन, कृष्ण कुमार पुत्र अरविन्द कुमार निवासी जफराबाद थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप आज न्यायालय ADJ-1 हाथरस द्वारा अभियुक्तो मीनू उर्फ मीनेश, राजेश उर्फ राजू, क़ृष्ण कुमार उपरोक्त को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 27-27 हजार रूपये के अर्थदंड की सुनाई सजा सुनाई गयी है ।

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