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हाथरस 02 नवंबर। गैंगस्टर एक्ट के नौ साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट चतुर्थ ने अभियुक्त धीरज पाठक को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला वर्ष 2017 में सिकंदराराऊ कोतवाली में दर्ज किया गया था। जानकारी के अनुसार, सिकंदराराऊ कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2017 में नौरंगाबाद पश्चिमी, सिकंदराराऊ निवासी धीरज पाठक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले की विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। लंबित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस विभाग की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मामले को भी प्राथमिकता से लिया गया। पुलिस के साथ अभियोजन शाखा ने भी मुकदमे की प्रभावी पैरवी की। शनिवार को न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त धीरज पाठक को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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