Hamara Hathras

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हाथरस 01 अक्टूबर। वर्ष 2019 में थाना कोतवाली नगर में दर्ज धमकी, आपराधिक षड्यंत्र और वसूली से जुड़े मामले में न्यायालय ने आरोपी को दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार, प्रभावी पैरवी के चलते यह फैसला आया। पुलिस के मुताबिक, थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0-221/2019, धारा 506, 507, 120बी और 385 भादवि के तहत योगेश उर्फ यशसाहनी पुत्र रामेश्वर, निवासी मोहल्ला श्रीनगर, थाना हाथरस गेट, हाथरस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना पूरी कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। शासन के निर्देशों और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत चिन्हित अभियोगों में प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा मामले की न्यायालय में सुनवाई के दौरान लगातार निगरानी रखते हुए प्रभावी पैरवी एवं आवश्यक कार्रवाई की गई। अभियोजन शाखा की ओर से भी मामले में पैरवी की गई। पुलिस के अनुसार, इसी के परिणामस्वरूप 1 अक्टूबर को माननीय न्यायालय सीजेएम द्वारा अभियुक्त योगेश उर्फ यशसाहनी को दो वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया गया।

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