Hamara Hathras

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हाथरस 01 अक्टूबर। थाना हाथरस जंक्शन पर वर्ष 2017 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार, प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी संजय कुमार को 20 दिन के कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा मिली है। पुलिस के मुताबिक, थाना हाथरस जंक्शन पर मु0अ0सं0-453/2017, धारा 21/22 एनडीपीएस अधिनियम के तहत संजय कुमार पुत्र प्रेमचंद, निवासी दरियापुर, थाना हाथरस जंक्शन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना पूरी कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। पुलिस ने बताया कि शासन के निर्देशों एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत चिन्हित अभियोगों में प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा मामले की न्यायालय में सुनवाई के दौरान लगातार पैरवी एवं आवश्यक कार्रवाई की गई। अभियोजन शाखा की ओर से भी प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस के अनुसार, इसी के परिणामस्वरूप 1 अक्टूबर को माननीय न्यायालय एडीजी-05 द्वारा आरोपी संजय कुमार को 20 दिन के कारावास तथा 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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