हाथरस 22 सितम्बर। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी स्मृति गौतम ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति, शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए संशोधित समय-सारिणी जारी की गई है। निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के 18 सितंबर 2026 के पत्र के क्रम में शिक्षण संस्थानों एवं छात्र-छात्राओं को निर्धारित समय में आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। संशोधित समय-सारिणी के अनुसार 26 सितंबर 2026 तक शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा तैयार एवं अपडेट किया जाएगा। 27 सितंबर तक विश्वविद्यालय अथवा एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन तथा 30 सितंबर तक जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन किया जाएगा। छात्र-छात्राओं द्वारा नवीनीकरण के लिए आवेदन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2026 तक किए जा सकेंगे, जबकि नवीन छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। शिक्षण संस्थानों द्वारा 15 सितंबर से 25 अक्टूबर तक समस्त वांछित प्रक्रिया पूरी करते हुए अपात्र छात्रों का डाटा निरस्त और पात्र छात्रों का डाटा अग्रसारित किया जाएगा। विश्वविद्यालय अथवा एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा 15 सितंबर से 5 नवंबर तक वास्तविक छात्रों का सत्यापन करते हुए अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम एवं संस्था को ब्लॉक किया जाएगा। नवीन एवं नवीनीकरण वाले छात्र निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन पूरा करने के बाद 16 सितंबर से 2 नवंबर तक फाइनल प्रिंट निकाल सकेंगे।
छात्र-छात्राओं को आवेदन की हार्डकॉपी आवश्यक संलग्नकों के साथ 16 सितंबर से 4 नवंबर 2026 तक संबंधित शिक्षण संस्थान में जमा करनी होगी। इसके बाद शिक्षण संस्थान द्वारा 16 सितंबर से 10 नवंबर तक आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन कर उन्हें अग्रसारित किया जाएगा। विश्वविद्यालय अथवा एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा 16 सितंबर से 25 नवंबर तक वास्तविक छात्रों का सत्यापन तथा अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रम एवं संस्थाओं को ब्लॉक करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके अलावा 6 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026 तक संदेहास्पद अथवा त्रुटिपूर्ण डाटा का वास्तविक अभिलेखों के आधार पर सत्यापन कर उसे त्रुटिरहित करने की कार्रवाई की जाएगी। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने सभी संबंधित छात्र-छात्राओं एवं शिक्षण संस्थानों से शासन द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार समयबद्ध तरीके से आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने छात्र-छात्राओं से अपील की है कि वे अपने शिक्षण संस्थान से संपर्क कर छात्रवृत्ति आवेदन एवं डाटा की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें। यदि आवेदन या डाटा में किसी प्रकार की त्रुटि है तो निर्धारित अवधि के भीतर उसका संशोधन एवं निस्तारण कराना सुनिश्चित करें, ताकि पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ समय से मिल सके।










