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हाथरस 18 अगस्त। नगर पालिका परिषद ने गृहकर और जलकर के बकायेदारों से वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की है। योजना के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार बकाया कर जमा करने वाले करदाताओं को ब्याज में राहत दी जाएगी। पालिका का उद्देश्य लंबे समय से लंबित कर की वसूली कर राजस्व बढ़ाना है। नगर पालिका की ओर से शहर के भवनों और प्रतिष्ठानों के लिए हर वर्ष करीब 32 हजार कर बिल जारी किए जाते हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में करदाता समय से गृहकर और जलकर जमा नहीं करते हैं। समय पर कर जमा न होने के कारण पालिका पर बकाया राशि लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में गृहकर और जलकर के रूप में पालिका का बकाया तीन करोड़ रुपये से अधिक बताया जा रहा है।

ओटीएस योजना के माध्यम से पालिका बकायेदारों को लंबित कर राशि जमा करने का अवसर दे रही है। योजना के तहत बकाया राशि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा करने पर ब्याज में राहत मिलेगी। इससे बकायेदारों को राहत मिलने के साथ ही नगर पालिका को भी राजस्व की वसूली में मदद मिलेगी। अधिशासी अधिकारी रोहित सिंह ने बताया कि ओटीएस योजना एक अप्रैल 2026 तक के लंबित बकाये पर लागू होगी। बड़े बकायेदारों को बकाया राशि जमा करने के लिए 15 अगस्त से 15 दिसंबर के बीच तीन समान किस्तों में भुगतान करने की सुविधा दी गई है। योजना का लाभ लेने के लिए 14 नवंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। नगर पालिका ने बकायेदार करदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं और अपने लंबित गृहकर एवं जलकर का भुगतान कर ब्याज में मिलने वाली राहत का लाभ प्राप्त करें।

 

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