
हाथरस 24 मार्च । जनपद के बहुचर्चित ‘प्रोफेसर कांड’ में आज हाथरस की एडीजे एफटीसी कोर्ट प्रथम ने अपना फैसला सुनाते हुए बागला डिग्री कॉलेज के चीफ प्रोक्टर प्रोफेसर डॉ. रजनीश को यौन शोषण के सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। न्यायालय के इस निर्णय के बाद डॉ. रजनीश और उनके शुभचिंतकों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि 15 मार्च 2024 को डॉ. रजनीश के विरुद्ध यौन शोषण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद 21 मार्च को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पिछले एक साल से यह प्रकरण जनपद और शिक्षा जगत में काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ था। कोतवाली हाथरस गेट में 15 मार्च 2025 को प्रोफेसर व कॉलेज के चीफ प्रोक्टर डा. रजनीश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। एक पीड़ित छात्रा ने राष्ट्रीय महिला आयोग व अन्य पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को गुमनाम पत्र भेजा था, जिसके बाद हुई प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की थी।
गत वर्ष 21 मार्च को पुलिस ने प्रोफेसर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से प्रोफेसर जेल में बंद थे और इस साल ही वे जमानत पर बाहर आए हैं। एफआईआर दर्ज होने के 18 माह पहले से यह प्रकरण चल रहा था। पूर्व में भी शिकायत हुई थीं, जिसमें तीन बार जांच हो चुकी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इन्हीं जांचों का हवाला देते हुए प्रोफेसर ने वीडियो व फोटो एडिटड बताते हुए खुद को निर्दोश बताया था। 20 मार्च को इस मामले में गवाही पूरी हो गई थी। शहर के इस बहुचर्चित कांड पर सबकी निगाहें टिकी हुई थीं।


























