
हाथरस 18 मार्च । जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुवराज यादव ने स्पष्ट किया है कि जनपद में संचालित शादी हॉल, लॉन और कैटरिंग सेवाओं में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग पूरी तरह वर्जित है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रशासन कड़ी दंडात्मक कार्यवाही करेगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि ‘ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन सोलंके द्वारा प्राप्त पत्र के माध्यम से यह संज्ञान में आया है कि कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा कि शादी हॉल, होटल, लॉन और कैटरिंग जैसी व्यावसायिक सेवाओं में केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग अनिवार्य है। प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनपद के समस्त शादी हॉल और कैटरिंग प्रतिष्ठानों पर अनिवार्य रूप से चेतावनी बोर्ड या सूचना फलक लगवाए जाएं। इन बोर्डों पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि यहाँ सिर्फ व्यावसायिक गैस सिलेंडर ही इस्तेमाल होंगे। घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल करना कानून के तहत अपराध है। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा जल्द ही आकस्मिक निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। यदि किसी भी स्थान पर व्यावसायिक कार्य के लिए घरेलू सिलेंडर का उपयोग पाया जाता है, तो संबंधित संचालक के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के समस्त होटल और शादी हॉल संचालकों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और केवल निर्धारित व्यावसायिक सिलेंडरों का ही प्रयोग करें।


























